Casual Announcer Recruitment: CAT ने कैजुअल रेडियो जॉकी की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की गई है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो (Casual Announcers) द्वारा कैजुअल उद्घोषकों की नियुक्ति के संबंध में हाल ही में जारी अधिसूचना पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन कैजुअल रेडियो जॉकी (RJs) के संगठन द्वारा दायर याचिका पर भेजा गया है जो लंबे समय से आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
जस्टिस मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि करीब 20 कैजुअल आरजे सालों से ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के अधीन लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह के अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
CAT ने 10 जून 2025 के अपने आदेश में कहा है कि 4 अप्रैल को जारी भर्ती अधिसूचना "मौजूदा याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।" न्यायाधिकरण ने ऑल इंडिया रेडियो, केंद्र सरकार और प्रसार भारती को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि याचिका समय से पहले दायर की गई थी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन थी और इससे याचिकाकर्ताओं को कोई सीधा नुकसान नहीं होगा। हालांकि, खुर्शीद ने जवाब दिया कि अधिसूचना से पहले से काम कर रहे आकस्मिक उद्घोषकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे उनका भविष्य और भी अस्थिर हो जाएगा।
न्यायाधिकरण ने अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2025 तय की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में हस्तक्षेप के लिए आवेदन दाखिल करने की जानकारी भी रिकॉर्ड पर ली गई है।
Get Latest Notification of Colleges, Exams and News.
back