Haryana CET 2025: हरियाणा CET 2025 (HSSC परीक्षा) आयु सीमा नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला 33 दिन पुराना है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और HSSC से जवाब मांगा है।
हरियाणा CTET परीक्षा के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी HSSC CET को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में सरकार की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी नौकरी और भर्ती परीक्षा के इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम होने वाला है।
यह नामांकन कैथल के एक नाबालिग अभ्यर्थी प्रभजीत सिंह की ओर से दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह आवश्यक आयु से 33 दिन छोटा था। जबकि उसके पास अन्य सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। प्रभजीत ने याचिका में कहा है कि उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2023 में और कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में दी है। ताकि वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (10+2) के लिए CTET 2025 परीक्षा पूरी कर सके।
कंपनी ने कहा है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 (संशोधित 2023) के अनुसार किसी भी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। CTET केवल पात्रता परीक्षा है और चयन प्रक्रिया (मुख्य परीक्षा और आवेदन) जुलाई 2025 के बाद ही है। सोसायटी को आवेदन की राशि दी जानी चाहिए। क्योंकि उसने पहले 18 वर्ष की सूचना दी थी।
हरियाणा सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 को जारी HSC CTET तथा 26 मई 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन के तहत शर्त जारी की गई है कि जिस सचिवालय कर्मचारी की आयु निर्धारित न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से कम है, वह एलएलसी के लिए आवेदन कर सकता है।
कंपनी के वकील ने डिजिटल माध्यम से बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 को प्रभजीत की आयु 17 वर्ष 10 माह 20 दिन थी। यानी वह मात्र 33 दिन छोटा है। ऐसे में उसे केवल आयु की तकनीकी कमी के आधार पर परीक्षा में शामिल होने का लाभ पाने का अधिकार नहीं है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को 9 जून को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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