NEET Counselling Postponed: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 में बिजली कटौती से प्रभावित इंदौर और उज्जैन के छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। एमसीसी काउंसलिंग अब रिजल्ट के बाद ही शुरू होगी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने NEET UG 2025 परीक्षा में बिजली कटौती से प्रभावित इंदौर और उज्जैन के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं थी और उन्हें अंधेरे में परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एनटीए जल्द से जल्द NEET UG 2025 की दोबारा परीक्षा कराए और उसी आधार पर छात्रों की रैंक तय की जाए। साथ ही कहा कि जो छात्र 3 जून 2025 के बाद याचिका दायर कर रहे हैं, वे दोबारा परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे।
कोर्ट ने कहा है कि MCC द्वारा शुरू की जाने वाली NEET UG 2025 काउंसलिंग अब दोबारा परीक्षा के नतीजों पर निर्भर करेगी। पहले यह काउंसलिंग 1 जुलाई 2025 से शुरू होनी थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इससे 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित होंगे।
छात्रों ने आरोप लगाया कि 4 मई 2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर बिजली काट दी गई थी, जिसके कारण उन्हें अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी। कई केंद्रों पर जनरेटर भी काम नहीं कर रहे थे। शिकायतों में बताया गया कि न तो अतिरिक्त समय दिया गया और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई।
इस समस्या से इंदौर के आईएलवीए स्कूल, श्री वैष्णव अकादमी और माधव कॉलेज जैसे केंद्रों के छात्र प्रभावित हुए हैं। करीब 200 छात्रों ने याचिका दायर की थी।
NTA ने कोर्ट को बताया कि कई केंद्रों पर इनवर्टर, मोमबत्ती और टॉर्च जैसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित केंद्रों के कई छात्रों ने 600 से अधिक अंक भी हासिल किए हैं। हालांकि, कोर्ट ने माना कि कुछ छात्रों को बिना किसी गलती के नुकसान उठाना पड़ा और ऐसे छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करना जरूरी है।
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